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मोहाली 18 Jan : मोहाली शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम ने शहरभर में अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर और प्रभावी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। नगर निगम आयुक्त परमिंदरपाल सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि कार्रवाई से पहले स्वयं ही अपने स्तर पर अवैध कब्जे हटा लें। आयुक्त ने बताया कि 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने मोहाली के आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ पार्कों और अन्य सरकारी जमीन पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। अदालत ने यह भी कहा है कि हटाए गए कब्जों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इन्हीं आदेशों की पालना में नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को अंतिम अवसर देते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार 19 जनवरी से अभियान शुरू किया गया है और अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त परमिंदरपाल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान के दौरान अगर किसी अवैध निर्माण या कब्जे को हटाते समय संपत्ति को नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं कब्जाधारक की होगी। इसके अलावा नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा, जिसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि यह अभियान सिर्फ एक-दो दिन का नहीं, बल्कि शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाने तक लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।