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हरियाणा शिक्षा विभाग का कड़ा कदम, संपत्ति विवरण नहीं देने वालों पर कार्रवाई
चंडीगढ़ (Narendra Singh Danu) : हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न जमा नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। निदेशालय की ओर से इस संबंध में 13 मई और 18 मई 2026 को पहले भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके कई कर्मचारियों द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अब दोबारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा रिमाइंडर जारी, समय सीमा में पूरा करने के निर्देश विभाग ने दूसरा रिमाइंडर जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तय समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी रिटर्न भरवाना सुनिश्चित करें। जिम्मेदारी तय, वेतन रुकने पर कर्मचारी जवाबदेह जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता और उसका वेतन रुकता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी कर्मचारी की होगी। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को करना होगा अनुपालन निदेशालय ने श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी रिटर्न भरना अनिवार्य किया है। साथ ही जिन कर्मचारियों के पिछले वर्षों के रिटर्न लंबित हैं, उन्हें भी तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम को कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और संपत्ति विवरण को अपडेट रखने के लिए प्रशासन की सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।