केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को ‘मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026’ जारी करते हुए डीजल आपूर्ति को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब कोई भी ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकेगा और इसकी दोबारा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जबकि फैक्ट्रियों, कॉमर्शियल संस्थानों और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा और उन्हें केवल अधिकृत बल्क सप्लाई पॉइंट्स से ही खरीद करनी होगी; सरकार ने यह कदम कुछ क्षेत्रों में रिटेल पंपों पर असामान्य रूप से बढ़ी बिक्री और रिटेल-बल्क कीमतों में बड़े अंतर के कारण उठाया है, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा था, और यह प्रतिबंध शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू रहेगा, जिसके दौरान ऑयल कंपनियां और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कोई कमी न हो और किसी भी प्रकार की जमाखोरी या नियम उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।