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किसानों के लिए बड़ी राहत, सीआरएम मशीनों पर मिलेगी आधी सब्सिडी
पानीपत (निर्मल सिंह विर्क) : राज्य सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने और पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान 15 जून तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त डॉ.विरेंदर कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीआरएम मशीनों पर दी जा रही सब्सिडी किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इन मशीनों के उपयोग से पराली जलाने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण होगा, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी तथा पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे समय रहते आवेदन करें और योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती की लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग किसानों को योजना संबंधी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीडीए प्रवीण गुलिया ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण वर्तमान समय की आवश्यकता है। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के प्रयोग से किसान बिना पराली जलाए खेत की तैयारी कर सकते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है तथा पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आती है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। कृषि विभाग के सहायक अभियंता सुधीर ने बताया कि योजना के तहत सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, बेलर, श्रेडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रेक, क्रॉप रीपर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और किसानों को आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। चयन प्रक्रिया विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी तथा पात्र किसानों के खातों में सब्सिडी राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा तकनीकी सहायता के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें तथा अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें।