लुधियाना/यूटर्न/23 मई। लुधियाना जिले में 26 मई को होने वाली नगर निगम चुनाव-2026 से पहले जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने सख्त सुरक्षा प्रबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। जारी आदेशों के अनुसार, जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण देने, मीटिंग, जुलूस और रैलियां करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि चुनावी माहौल में गैर-कानूनी जमावड़े और राजनीतिक गतिविधियों के कारण झड़पें हो सकती हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। विवाह समारोह, शोक सभाएं, धार्मिक स्थल और कीर्तन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को भी इन पाबंदियों से छूट दी गई है। विशेष परिस्थितियों में कोई भी आयोजक सार्वजनिक बैठक या जुलूस के लिए संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति ले सकता है। यह अनुमति केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएगी। ये आदेश 22 मई से 21 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
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