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पंजाब में 08 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों के सदस्यों के चुनाव हेतु आम चुनाव 26 मई को होंगे : राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी - Uturn Time
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नीय निकाय विभाग द्वारा पंजाब नगर निगम एक्ट, 1976 की धारा 7ए तथा पंजाब नगर निगम चुनाव एक्ट, 1911 की धारा 13-ए के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 03/01/Elections (S-2)/MEB/2026/75 और अधिसूचना संख्या 03/01/Elections (S-2)/MEB/2026/76 दिनांक 11-05-2026 के अनुसार राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य में 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों (कुल 105) के सदस्यों के चुनाव हेतु आम चुनाव करवाने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13.05.2026 (बुधवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शुरू होगी तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16.05.2026 (शनिवार) होगी। ये नामांकन इस उद्देश्य के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18.05.2026 (सोमवार) को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19.05.2026 (मंगलवार) दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। सभी नामांकन पत्रों के साथ शपथ पत्र संलग्न होना अनिवार्य होगा तथा यदि किसी उम्मीदवार को किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित किया गया है तो संबंधित राजनीतिक दल का प्राधिकरण पत्र भी साथ देना होगा। उम्मीदवारों के केवाईसी विवरण जिलों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे। चुनाव 26.05.2026 (मंगलवार) को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करवाए जाएंगे। मतदान के बाद मतों की गिनती 29.05.2026 (शुक्रवार) को स्थापित मतगणना केंद्रों में की जाएगी। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 36,72,932 है, जिनमें 18,98,990 पुरुष, 17,73,716 महिलाएं और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों के लिए जिलों में 3977 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। नगर निगम के पद हेतु चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा 4,00,000 रुपये है, जबकि नगर परिषद वर्ग-I के लिए 3,60,000 रुपये, वर्ग-II के लिए 2,30,000 रुपये, वर्ग-III के लिए 2,00,000 रुपये तथा नगर पंचायत के लिए 1,40,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगभग 36,000 चुनाव कर्मचारी तथा 35,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक जिले में आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट की समग्र निगरानी में जिला सुरक्षा योजना तैयार की गई है। आयोग द्वारा चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के उन क्षेत्रों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी।