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"नेशनल लोक अदालत में हजारों मामलों का निपटारा, न्याय प्रक्रिया को मिली गति"
पानीपत (निर्मल सिंह): माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक सिबल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला तथा श्री जगदीप सिंह, माननीय सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और सुश्री वानी गोपाल शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत के कुशल मार्गदर्शन में सेशन डिवीजन में शनिवार को अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों, बीमा कंपनियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच न्यायालय में निजी रूप से आकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के बेंच में श्री आर के मेहता, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री राजेंद्र पाल सिंह, माननीय प्रिंसिपल न्यायाधीश पारिवारिक कोर्ट, श्री महेंद्र सिंह, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डॉ तरुण कुमार वर्मा, माननीय, माननीय सिविल जज (जूनियर डिविजन), श्री आदित्य जैन, माननीय सिविल जज (जूनियर डिविजन), लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का भी गठन किया गया जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, उपभोगता कमीशन के केस भी शामिल हैं और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामले भी शामिल है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण श्रीमती वर्षा शर्मा ने आगे खुलासा किया कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। "सभी के लिए न्याय तक पहुंच" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे खुलासा किया है कि पानीपत में कुल 29808 मुकदमों को लिया गया था जिनमें से 26997 मुकदमों को पानीपत में लोक अदालत में निपटाया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 7,11,64,720/- रुपए है।