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Chandigarh: CBI याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, हुड्डा व AJL से जवाब मांगा - Uturn Time
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"जमीन आवंटन केस में नया मोड़, SC ने भेजा नोटिस"
चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) – जो कांग्रेस का अखबार 'नेशनल हेराल्ड' प्रकाशित करता है – को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस CBI की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पंचकूला में AJL को कथित तौर पर गलत तरीके से ज़मीन आवंटित करने के मामले में उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 4 मई के अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब जुलाई 2026 में देना होगा।" यह आदेश तब आया, जब CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने हाई कोर्ट के आदेश में कुछ 'कमियों' की ओर इशारा किया। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट उन सबूतों को ठीक से नहीं समझ पाया, जिनसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध साबित होते थे। अपने 25 फरवरी के आदेश में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हुड्डा और AJL के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था, "...रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेज़ों से पहली नज़र में भी याचिकाकर्ताओं (हुड्डा और AJL) के खिलाफ कथित अपराधों के ज़रूरी तत्वों का अस्तित्व ज़ाहिर नहीं होता है, और उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। मुकदमा जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" हाई कोर्ट के फैसले के बाद, हरियाणा की एक CBI विशेष अदालत ने 27 मार्च को हुड्डा और AJL के खिलाफ मामला बंद कर दिया था। बाद में, हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक विशेष अदालत ने भी ED का मामला बंद कर दिया था। ED ने आरोप लगाया था कि AJL ने पंचकूला का प्लॉट 1982 की कीमतों के आधार पर 59.39 लाख रुपये की रियायती दर पर हासिल किया था, और बाद में इसे "बेदाग संपत्ति" के रूप में दिखाकर 72.57 करोड़ रुपये का लोन हासिल किया। कथित तौर पर इन पैसों का इस्तेमाल बैंक में गिरवी रखकर या बंधक बनाकर और संपत्तियां बनाने के लिए किया गया था। पंचकूला के सेक्टर 6 में प्लॉट नंबर C-17, AJL को एक अखबार शुरू करने के लिए 'बिना लाभ-बिना हानि' के आधार पर, 91 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रियायती दर पर आवंटित किया गया था। चूंकि तय समय सीमा के भीतर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, इसलिए प्लॉट को वापस ले लिया गया और 1996 में सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2005 में इस प्लॉट को पुरानी दरों पर फिर से आवंटित कर दिया गया।