पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़ीरकपुर में अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन बोर्डों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर काउंसिल को तुरंत इन्हें हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल फ्लेक्स ही नहीं, बल्कि पूरी संरचनाओं (स्ट्रक्चर) को भी हटाया जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने शहर में बड़े पैमाने पर लगे अवैध होर्डिंग्स पर चिंता जताई। याचिका में बताया गया कि ज़ीरकपुर-अंबाला और ज़ीरकपुर-पटियाला मार्ग सहित कई स्थानों पर दुकानों, रिहायशी मकानों, इमारतों की छतों और सार्वजनिक जगहों पर नियमों के विरुद्ध बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तुरंत अभियान चलाकर सभी अवैध होर्डिंग्स, यूनिपोल और बैनर हटाए जाएं। साथ ही, की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तस्वीरों सहित अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करने को कहा गया है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि रिहायशी क्षेत्रों, विरासत स्थलों, ट्रांसपोर्ट हब और फ्लाईओवर जैसे संवेदनशील स्थानों पर विज्ञापन लगाने पर आमतौर पर पाबंदी होती है, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही है।
मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब नगर काउंसिल पर शहर को अवैध होर्डिंग्स से मुक्त कराने का दबाव बढ़ गया है, जिससे ट्रैफिक सुरक्षा और शहर की सुंदरता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।