हरियाणा/यूटर्न/13 अप्रैल। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण ने पंचकूला में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में 13 अप्रैल 2026 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद और कई नगर पालिकाओं में आम चुनाव होंगे, जबकि कुछ वार्डों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। नामांकन 21 से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे, जांच 27 अप्रैल को होगी और 28 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 10 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। नगर निकायों की मतगणना 13 मई को और पंचायत चुनावों की गिनती 12 मई या मतदान के बाद होगी। उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता और खर्च सीमा तय की गई है। चुनाव ईवीएम से होंगे और मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी मिलेगा।