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चंडीगढ़/यूटर्न/27 मार्च।शहर में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अब शराब खरीदना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। नई व्यवस्था के तहत मॉल, मार्केट और पेट्रोल पंप पर स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी लाइसेंस लेकर शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। L-2D लाइसेंस के जरिए स्वीकृत वाणिज्यिक क्षेत्रों में कम से कम 300 वर्ग फुट क्षेत्र में वाइन और बीयर बेची जा सकेगी, जबकि L-10B लाइसेंस (30 लाख रुपये फीस) के तहत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। इसके साथ ही दुकानों पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य किया गया है और सफाई व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होगा, अन्यथा जुर्माना लगेगा। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर रखना भी अनिवार्य किया गया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए शराब ढोने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग, बोतलों पर बारकोड और सिक्योरिटी लेबल, तथा दुकानों और प्लांट में 24 घंटे CCTV कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा उत्पादन पर नजर रखने के लिए फैक्ट्रियों में फ्लो मीटर लगाया जाएगा और अन्य राज्यों से आने वाली शराब पर कोटा तय किया गया है। प्रशासन ने 97 लाइसेंस जारी कर करीब 454 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है।