Uturn Time
Breaking
Ludhiana: नगर निगम कर्मचारियों का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन Amritsar: अमृतसर में रेलवे ट्रैक के पास फिर मिला संदिग्ध कैमरा, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप Jalandhar: PM मोदी के स्वागत की तैयारी तेज, केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने लिया इंतजामों का जायजा Amritsar: बब्बर खालसा इंटरनेशनल नेटवर्क पर शिकंजा,हथियारों और विस्फोटकों की खेप बरामद, सीआई ने तीन तस्करों को दबोचा New Delhi: भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का किया सफल परीक्षण, 60 किमी दूर लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना Dehradun: उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, 98.7% साक्षरता दर का बनाया रिकॉर्ड Jalandhar: PM मोदी के कार्यक्रम से पहले जालंधर कैंट स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण, रवनीत बिट्टू ने परखी व्यवस्थाएं रेलवे क्वार्टर से मिली टेक्नीशियन की लाश, बदबू आने पर पता चला इनीशिएटर्स ऑफ चेंज के नेतृत्व में सतलुज फिल्म की बहाली को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन सेंसेक्स 1,677 अंक गिरा, गिरावट के तीन मुख्य कारण निकलकर आए सामने जगतार सिंह को मिला प्रमोशन, जॉइंट सीपी ने इंस्पेक्टर पद पर किया पदोन्नत लुधियाना में राजस्व पटवार यूनियन की बैठक, जालंधर में प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान
Logo
Uturn Time
चंडीगढ़/ यूटर्न/20 मार्च।चंडीगढ़ में कैंटर चालक पर जानलेवा हमला कर लूटपाट करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जुन कुमार, लछमन कुमार और आशीष राणा (सभी निवासी मौली जागरां) को दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 27 अक्तूबर 2020 की रात करीब साढ़े 12 बजे वह कैंटर में चावल की बोरियां लादकर जीरकपुर स्थित गोदाम की ओर जा रहा था। मौके पर पहुंचने पर वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ युवकों की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने उनसे गोदाम का पता पूछा। शिकायतकर्ता के अनुसार, तीनों युवक उसके पास आए, जिनमें से दो के पास चाकू और एक के पास डंडा था। आरोपियों ने उसे घेर लिया और अचानक हमला कर दिया। एक आरोपी ने उसके कंधे पर डंडे से वार किया, जबकि अन्य दो ने चाकुओं से उसकी पीठ, कंधे, पेट और बाएं हाथ पर कई वार किए। हमलावरों ने उसे घायल अवस्था में जीटी रोड पर फेंक दिया और उसका पर्स छीन लिया, जिसमें करीब छह हजार रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कैंटर की आरसी थी। इसके अलावा आरोपियों ने उसकी चांदी की चेन भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच और सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।