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कचरा अलग करो; नहीं तो भरना होगा जुर्माना, चार तरह से करनी होगी छंटाई, चंडीगढ़ में निगम का नियम लागू - Uturn Time
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चंडीगढ़/यूटर्न/1 अप्रैल। शहर में ठोस कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी घरों, दुकानों और संस्थानों के लिए 4-बिन कचरा पृथक्करण प्रणाली अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है।नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त चालान किए जाएंगे। यह निर्णय नगर निगम आयुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था से कचरा संग्रहण प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा और लैंडफिल पर बोझ कम होगा। साथ ही यह पहल शहर को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने में मदद करेगी। सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग दें। जल्द शुरू होंगे चेकिंग अभियान नगर निगम जल्द ही शहर के सभी सेक्टरों में सघन जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान यदि कोई घर, दुकानदार या संस्थान कचरा अलग-अलग नहीं करता या नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। चार अलग-अलग डिब्बों में करना होगा कचरा अलग • हरा डिब्बा: गीला कचरा जैसे रसोई का कचरा • नीला डिब्बा: सूखा कचरा जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु • काला डिब्बा: घरेलू खतरनाक कचरा • लाल डिब्बा: बायोमेडिकल व सैनिटरी कचरा जैसे मास्क, ग्लव्स, पट्टियां, एक्सपायर्ड दवा।