चंडीगढ़, 11 फरवरी। किसानों को घटिया और गैर-कानूनी कृषि सामग्री से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब की शिकायत पर हरियाणा के झज्जर से जुड़ी एक फर्म के खिलाफ मलेरकोटला में अवैध खाद और कीटनाशकों के भंडारण व बिक्री को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि अचानक जांच के दौरान मलेरकोटला की यूनिटेक क्रॉप साइंस के परिसर से बिना अनुमति रखे गए खाद और कीटनाशकों का बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। जांच में पाया गया कि यह सामग्री किसानों को बेचने के लिए रखी गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है।
मंत्री ने कहा कि उर्वरक (कंट्रोल) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत इस अवैध स्टॉक को तुरंत जब्त कर लिया गया है। साथ ही अमरगढ़ थाना, जिला मलेरकोटला में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कृषि निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ ने बताया कि पूरे राज्य में निरीक्षण अभियान तेज कर दिए गए हैं ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त और सुरक्षित कृषि सामग्री मिल सके।