उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में डीटीपी विभाग ने गांव बिल्ला में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीटीपी बबीता गुप्ता ने कहा कि भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) और अन्य वैधानिक मंजूरियों के बिना निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से निवेश से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों की जांच करने की अपील की गई।
पंचकूला: जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव बिल्ला में बिना अनुमति किए गए निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन और डीटीपी बबीता गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिम्पी राठी की मौजूदगी में की गई। मौके पर सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार, राजेश कुमार, नगर निगम पंचकूला के सहायक नगर योजनाकार रोहित शर्मा, सुपरवाइजर आशा रानी, पटवारी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे अभियान को नियमानुसार पूरा किया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
डीटीपी बबीता गुप्ता ने कहा कि हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) अथवा लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना या कॉलोनी विकसित करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में विभाग बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्रवाई करेगा।
उन्होंने आम नागरिकों और प्रॉपर्टी निवेशकों से अपील की कि किसी भी भूखंड या निर्माण कार्य में निवेश से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। डीटीपी ने दोहराया कि जिले में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।