नए मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और विवरण संशोधन के लिए 20 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन; 575 मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने और युवाओं से समय पर नाम दर्ज कराने की अपील की।
चंडीगढ़ : 01-चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसके साथ ही जिन नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है या जिनकी प्रविष्टियों में त्रुटि है, वे 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद अतिरिक्त उपायुक्त एवं निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) अमनदीप सिंह भट्टी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी गईं और पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूटी चंडीगढ़ की वेबसाइट तथा निर्वाचन आयोग के मतदाता पोर्टल पर भी उपलब्ध है। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावे और आपत्तियों की प्राप्त सूची प्रत्येक सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
बैठक में राजनीतिक दलों को विभिन्न आवेदन प्रपत्रों की भी जानकारी दी गई। फॉर्म-6 नए मतदाता के पंजीकरण, फॉर्म-7 नाम हटाने तथा फॉर्म-8 मतदाता विवरण में संशोधन, पता परिवर्तन, ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) बदलवाने और दिव्यांग (PwD) स्थिति दर्ज कराने के लिए उपयोग किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि 575 मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को देखते हुए राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने और उनका पुनर्गठन करने का भी आग्रह किया गया है।
ईआरओ ने कहा कि जिन मतदाताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आवश्यक घोषणा पत्र जमा नहीं कराया है या जिनके रिकॉर्ड में विसंगतियां हैं, उन्हें अलग से नोटिस भेजे जाएंगे। सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है या ईसीआईनेट (ECINET) मोबाइल एप पर उपलब्ध ‘बुक अ कॉल रिक्वेस्ट विद बीएलओ’ सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जो युवा 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या इस तिथि तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। वहीं, जिन मतदाताओं को अपने नाम, पते या अन्य विवरण में संशोधन कराना है, वे फॉर्म-8 ऑनलाइन ECINET पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से अथवा संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।