पंजाब में अवकाश की तारीख बदली, प्रशासन ने जारी किया आदेश
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) की छुट्टी की तारीख में बदलाव करते हुए अब 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, पहले निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया है और अब सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों व अन्य संस्थानों में 28 मई को अवकाश रहेगा।
प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय त्योहार की संभावित तारीख और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 की धारा 25 के तहत पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में 28 मई को राजपत्रित छुट्टी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है।
नए आदेश के बाद सभी विभागों को अपडेटेड अवकाश सूची के अनुसार कार्य करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।