पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहीं दो बालिग महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी करते हुए पुलिस प्रशासन को उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
जस्टिस मनदीप पन्नू की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें दोनों महिलाओं ने अपने परिवारों से जान का खतरा होने की आशंका जताई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से साथ रह रही हैं, लेकिन परिवार के विरोध के कारण उन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
अदालत ने आधार कार्ड सहित पेश दस्तावेजों के आधार पर माना कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही यह भी सामने आया कि 16 अप्रैल 2026 को संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
इस पर हाईकोर्ट ने लुधियाना जिले के खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई कर दोनों महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उनके संबंध की वैधता पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए पारित किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का पूरा अधिकार है और इस अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता पाई जाती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।